Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana apply now

Pradhan mantri matsya sampada yojana apply | Pm matsya yojana eligibility | Matsya yojana documents required (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना आवेदन | pm मत्स्य योजना पात्रता | मत्स्य योजना दस्तावेज आवश्यक)

मछलीपालन हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। हमारा देश मछली उत्पादन में तीसरे स्थान पर है हालाकि इस क्षेत्र में lockdown की वजह से दुष्प्रभाव पड़ा जिसके लिए सरकार ने 2020 में मत्स्य से संबंधित योजनाओं का निर्माण किया। 

अगर आप भी इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में पढ़ें। इस योजना से मत्स्य क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है और मछुआरों के लिए रोजगार से लेकर आर्थिक सहायता तक प्रदान की जा रही है। 

मत्स्य संपदा योजना के पात्र कौन है, इसके बारे में नीचे पढ़ें। इस लेख में मैं आपको इस yojna के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या जरूरतें हैं और इसका क्या फायदा है।

अगर आप Pradhan mantri matsya sampada yojana के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेख को पढ़े। इस लेख को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि PMMSY में कैसे apply kare।

Table of Contents

Pradhan Mantri Matsya Sampada yojana 2023

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana kya hai?

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना को मत्स्य विभाग द्वारा 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया था जिसके अंतर्गत भारत के मत्स्य क्षेत्र में आर्थिक, समाजिक और पारिस्थितिक विकास किया जा सके।

इस योजना के अंतर्गत भारत के मध्य क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास लाया जाएगा जिससे ब्लू रेवलेशन आ सके। इस कार्य के लिए ₹20,050 करोड का निवेश किया गया है और इस योजना को सभी राज्यों और union territories में 5 साल के लिए (2020-21 से 2024-25) लागू कर दिया गया है।

2023-24 के Union budget में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक नई योजना जोड़ी गई है जिसके लिए ₹6,000 करोड़ का निवेश होगा जिससे मछुआरों, मछली श्रमिकों, छोटे उद्योग मार्केट में बढ़ सकें और उनकी value chain efficiency बढ़ सके।

इस योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों को target किया जाएगा-

मछली उत्पादन और उत्पादतकता

  1. मछली का उत्पादन 2018-19 के 13.75 million metric tons से 2024-25 में 22 million metric tons तक पहुंचाना
  2. Aquacu उत्पादकता को 3 tons की national average से 5 tons तक ले जाना।
  3. Domestic fish consumption को 5 किलो per capita से 12 किलो per capita तक ले जाना

आर्थिक मूल्यवर्धन –

  1. 2018-19 के ₹46,589 करोड़ export earning को 2024-25 तक  ₹1,00,000 crores पर ले जाना
  2. मत्स्य क्षेत्र में growth के लिए private investment लगाना।
  3. फसल कटाई के बाद नुकसान को 20-25% से 10% तक ले जाना।

Parts of PMMSY (मत्स्य संपदा योजना के अंश)

इस योजना को 2 हिस्सों में बांटा गया है

  • 🔥Central Sector (CS) Scheme
  • 🔥Centrally Sponsored Scheme (CSS)

Central sector scheme में केंद्रीय सरकार पूरा पैसा देती है। अगर एक प्रोजेक्ट लाभार्थी उन्मुख है तो 40% लाभ देती है और महिलाओं, SC/ST को 60% तक सहायता करती है।

Centrally Sponsored Scheme में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरा पैसे देते हैं। लाभार्थी उन्मुख प्रोजेक्ट के लिए सरकार 40% सहायता और महिलाओं, SC/ST के लिए 60% सहायता करती है। 

PMMSY 2023 details

TermsDetails
State India
Website pmmsy.dof.gov.in
DepartmentDepartment of fisheries 
Objectiveमत्स्य क्षेत्र में वृद्धि 
Launched on10th September 2020
Helpline1800-425-1660

PM Matsya sampada yojana objective (मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य) 

इस योजना का उद्देश्य है-

  1. मत्स्य क्षेत्र में जिम्मेदारी, सतत और न्याय से विकास किया जाए और उसकी क्षमता का लाभ लिया जाए।
  2. जमीन और पानी के सतुपयोग से मछली के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाना।
  3. मछुआरों और मछली किसानों का रोजगार बढ़ाना।
  4. गुणवत्ता बढ़ाना।
  5. मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, आर्थिक, भौतिक सुरक्षा प्रदान करना।
  6. योजना की मदद से 55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

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Matsya sampada yojana eligibility (मत्स्य संपदा योजना पात्रता)

मत्स्य संपदा योजना की पात्रता की आवश्यकता है-

  • आवेदक 18 वर्ष से अधिक का होना चाहिए।
  • मछली पालक (Fish farmers)
  • मछुआरे (Fishers)
  • मछली श्रमिक (Fish workers)
  • मत्स्य पालन विकास निगम (Fisheries development corporation)
  • मछली पालन में स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह (SHG/JLG in Fisheries)
  • मछली पालन सहकारी समितियां (Fisheries corporation)
  • मस्त्य पालन संघ (Fisheries federations)
  • उद्यमी और निजी फर्म (Entrepreneurs and Private firms)
  • मछली किसान उत्पादक संगठन/ कंपनियां (FFPO/ FFPC)
  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ दिव्यांग व्यक्ति (SC/ ST/ Women/ Differently Abled Persons)
  • राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश और उनकी संस्थाएं (State government/ UT & entities)
  • राज्य मत्स्य विकास बोर्ड (State fisheries development board)
  • केंद्र सरकार और उसकी संस्थाएँ (Central government and its entities)

Documents required (संपदा योजना आवश्यक दस्तावेज) 

  1. आधार कार्ड
  2. PAN card
  3. बैंक खाता details
  4. उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र
  5. Project report
  6. जमीन के कागज़: land lease agreement, land ownership document या जमींदार से NOC
  7. Partnership Deed या Memorandum of Association (MOA)

PM matsya sampada yojana apply (मत्स्य संपदा योजना ऑनलाइन आवेदन) 

Pradhan mantri matsya sampada yojana

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के दो अंश हैं पहला Centrally sponsored scheme और दूसरा Central sector scheme।

  • Centrally sponsored scheme के लिए लाभार्थियों को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना की operational guidelines के तहत अपनी self contained proposal/ detailed project report को अपने जिले या जहां उद्योग शुरू करना चाहते हैं उसके जिला मत्स्य अधिकारी को देना है।
  • Central sector scheme के लिए लाभार्थियों को project proposal नीचे दिए पते पर भेजना है।

The Secretary , Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying
Government of India
Room No-221, Krishi Bhawan
New Delhi – 110 001

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मत्स्य संपदा योजना के लाभ (Matsya Sampada yojana benefits) 

इस योजना ने कई लाभ हैं जैसे-

🐟मत्स्य infrastructure के लिए आर्थिक सहायता: यह योजना मत्स्य से संबंधित infrastructure के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जैसे harbors, fish landing centers, मछली मार्केट, fish feed plants, मछली पालन तलाब, fish processing unit, आदि।

🐟मछुआरों के लिए आर्थिक सहायता: यह योजना मछुआरों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है जैसे तलाब, पिंजरे, हैचरी, और नर्सरी का निर्माण, tools, equipment, आदि।

🐟मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए सहायता: Scientific methods, fishery management plans, और fishery information system की मदद से यह योजना मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करती है। 

🐟मछुआरों के लिए सब्सिडी: मछली पालन उद्योग को प्रेरित करने के लिए यह योजना मछुआरों को सब्सिडी प्रदान करती है।

🐟Marketing और export के liyee सहायता: Cold chains बनाने के लिए, fish processing units और packaging facilities प्रेरित करने के लिए यह योजना सहायता प्रदान करती है।

मत्स्य संपदा योजना 2023 News

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Helpline number

Email: secy-fisheries@gov.in
Helpline number: 1800-425-1660

Address: The Secretary , Department of Fisheries
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, and Dairying
Government of India
Room No-221, Krishi Bhawan
New Delhi – 110 001

Conclusion

इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।

मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा। 

धन्यवाद……..।

Frequently asked Questions

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस बारे में है?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंर्तगत मत्स्य क्षेत्र में मछुआरों की आर्थिक सहायता की जाती है, नए उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है और infrastructure develop करने के लिए निवेश किया जाता है।

मछली पालन के लिए सरकार कितनी सब्सिडी देती है?

Central sector scheme में केंद्रीय सरकार पूरा पैसा देती है। अगर एक प्रोजेक्ट लाभार्थी उन्मुख है तो 40% लाभ देती है और महिलाओं, SC/ST को 60% तक सहायता करती है।

Centrally Sponsored Scheme में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर पूरा पैसे देते हैं। लाभार्थी उन्मुख प्रोजेक्ट के लिए सरकार 40% सहायता और महिलाओं, SC/ST के लिए 60% सहायता करती है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में वृद्धि, export और production में वृद्धि, मछुआरों को प्रेरित करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना pdf

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई?

प्रधान मंत्री मस्ती संपदा योजना को 10 सितंबर 2020 को लाघु किया गया।

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