नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर राज्य के निवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए नई-नई योजनाओं की शुरुआत करी जाती हैं इसी चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने Rajasthan Palanhar Yojana की शुरुआत करी है।
इस योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है इस योजना को शुरू करने का मुख कारण है की राज्य के उन बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि जैसे मुख्य जरूरत को पूरा किया जा सके जिन बच्चो के माता पिता विकलांग है या फिर किसी कारण उनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रति महिला वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़े नीचे दिए गए आर्टिकल में इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई है जैसे की और बहुत सी जानकारी आपको इस आर्टिकल में दी गई है। तो चलिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और शुरू करते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना | Rajasthan Palanhar Yojana Overview
योजना का नाम | Rajasthan Palanhar Yojana |
वर्ष | 2024 |
सरकार | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | इस योजना की मदद से राज्य के अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। |
लाभार्थी | राज्य के अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिशल वेबसाइट | Click here>> |
राजस्थान पालनहार योजना क्या है? | Rajasthan Palanhar Yojana Kya Hai?
Rajasthan Palanhar Yojana को राजस्थान के मुख मंत्री द्वारा 18 फरवरी 2005 को शुरू किया गया था।इस योजना को राज्ये के उन बच्चो के लिए लाया गया है जिन बच्चो के माता-पिता विकलांग है या फिर उनके माता-पिता की किसी भी कारन मृत्यु हो गयी है। इन बच्चो की देखभाल के लिए इच्छुक वियक्ति या फिर रिस्तेदार को बच्चो को सौप दिया जाएगा और सरकार द्वारा बच्चो के पालन पोषण और शिक्षा जैसी सभी महत्पूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहिता दी जाएगी
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ₹500 प्रति महीना की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और 6 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चो को सरकार द्वारा ₹1000 की राशि दी जा रही है इन बच्चो को इस लाभ को प्राप्त करने के लिए स्कूल में दाखिला करना अनिवार्ये है।
राजस्थान सरकार में बच्चों के खाने पिने आदि सुविधाओं का भी ध्यान रखती है और बच्चो के कपड़े,स्वेटर, जूते चप्पल और स्कूल बैग आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रति वर्ष 2000 को की वित्त सहायता अलग से प्रदान की जाती है।
Rajasthan Palanhar Yojana Latest News
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंदर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं यह बदलाव कुछ इस प्रकार है।
किसी योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है अब यह राशि 750 रुपए प्रति महीने कर दी गयी है और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलने वाली राशि को ₹1500 प्रति महीना कर दिया गया है।
राजस्थान पालनहार योजना उद्देश्य | Rajasthan Palanhar Yojana objectives
Rajasthan Palanhar Yojana को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता विकलांग है या उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो चुकी है या फिर वह अपने बच्चों की पालन पोषण करने में असमर्थ है ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकार ने योजना को राज्य के अंदर लागू किया है।
इस योजना की मदद से इन बच्चों के भविष्य को ख़राब होने से बचाना है और इन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उनको पढ़ा लिखा कर उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है। इस योजना की मदद से 6 लाख से अधिक बच्चों को 88 करोड रुपए का लाभ दिया जा चुका है।
राजस्थान युवा संबल योजना लाभ | Rajasthan Palanhar Yojana Benefits
- इस योजना का लाभ राजस्थान के बच्चों को दिया जाएगा।
- इस योजना की मदद से राज्य के अनाथ बच्चों की आर्थिक रूप से सहायता की जाएगी।
- इस योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को 750 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 6 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चो को सरकार द्वारा ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के अंदर बच्चो के कपड़े,स्वेटर, जूते चप्पल और स्कूल बैग आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹2000 आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इस योजना की मदद से आप बच्चों को अपने पालन पोषण और खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए पात्रता | Rajasthan Palanhar Yojana eligibility
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक को राजस्थान का निवासी होना अनिवार्ये है।
- इस योजना के अंदर अनाथ बच्चे और जिनके माता-पिता विकलांग है वह पात्र हैं।
- इसके अंदर जिनको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा मिली है उनकी संतान पात्र हैं।
- निराश्रित पेंशन प्राप्त कर रही विधवा माता के अधिकतम तीन संताने पात्र हैं।
- पुनर्विवाहित विधवा की संताने पात्र हैं।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान पात्र हैं।
- एड्स पीडित माता-पिता की संतान पात्र हैं।
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने पात्र हैं।
- तलाकशुदा महिला की संतान पात्र हैं।
- पालनहार परिवार की सलाना आय 1.20 लाख रूपये या इस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अनाथ 2 वर्ष की आयु वाले बच्चो को में आंगनबाड़ी केन्द्र जाना अनिवार्ये है।
- 6-18 वर्ष की आयु वाले बच्चो को में स्कूल जाना अनिवार्ये है।
जरूरी दस्तावेज
- पालनहार का आय प्रमाण पत्र – जिस व्यक्ति की देखभाल की जा रही है, उसका आय साबित करने के लिए प्रमाण पत्र।
- बच्चे का आधार कार्ड – बच्चे का आधार कार्ड।
- भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड – भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड।
- बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण / विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र – बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्टर करने या विद्यालय में पढ़ाई कर रहे होने का प्रमाण पत्र।
- पालन पोषण करने का प्रमाण पत्र – पालन पोषण की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रमाण पत्र।
- अनाथ बच्चे – माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र – अनाथ बच्चे के माता-पिता की मृत्यु को साबित करने का प्रमाण पत्र।
- माता-पिता का आजीवन कारावास – दंडादेश की प्रतिलिपि – माता-पिता का आजीवन कारावास का दंडादेश की प्रतिलिपि।
- निराश्रित विधवा माता – पति का मृत्य प्रमाण पत्र – निराश्रित विधवा माता के पति की मृत्यु को साबित करने का प्रमाण पत्र।
- नाता जाने वाली सन्ताने – माता को नाता गए हुए 1 वर्ष या उससे अधिक समय होने पर प्रमाण पत्र – जो बच्चे की माता उसे एक साल या उससे अधिक समय से नहीं मिली है, उसके लिए प्रमाण पत्र।
- पुनर्विवाहित माता की संताने- माता का पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र – पुनर्विवाहित महिला की संतान की जन्म की पुष्टि करने के लिए प्रमाण पत्र।
- एड्स पीड़ित माता-पिता की संताने– राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीयन का प्रमाण पत्र – एड्स से प्रभावित माता-पिता की संतानों को पंजीकृत करने के लिए प्रमाण पत्र।
- विकलांग माता -पिता के बच्चे – सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकलांगता का सर्टिफिकेट – विकलांग माता-पिता के बच्चे की विकलांगता को साबित करने के लिए सक्षम चिकित्सा बोर्ड का सर्टिफिकेट।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता – पीड़ित माता-पिता को सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र – कुष्ठ रोग से प्रभावित माता-पिता की स्वास्थ्य स्थिति को साबित करने के लिए सक्षम चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण पत्र।
- तलाकशुदा वाली महिला की संताने – तलाकशुदा महिलाएं जिनकी संतानें हैं, उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज और अपनी शादी की पुनरावृत्ति को साबित करने के लिए दो स्वतंत्र गवाहों के साथ धार्मिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता महिला के बच्चे – परित्यक्ता महिलाएं जिनके बच्चे हैं, उन्हें अगर वे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से अपने पति से अलग रह रही हैं, तो उन्हें इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
Rajasthan Palanhar Yojana में आवेदन की प्रक्रिया | How to apply
Rajasthan Palanhar Yojana के अंदर आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें:-
- इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको Application Form की PDF File को डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको उसे फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा और अपनी जरूरी दस्तावेज को साथ में जोड़ना होगा।
- इसके बाद आपको आपने क्षेत्र के विभागीय जिला अधिकारी के पास जमा करना होगा और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को अपने इलाके से संबंधित अधिकारी के पासइस फॉर्म को जमा करना होगा।
- आप इस योजना के अंदर नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा।
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