UP भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, अकेले इस राज्य में 23.5 करोड़ लोग रहते हैं और 32% नागरिक गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इन परिवारों के लिए सरकार ने National Food Security Act, 2013 के मुताबिक राशन कार्ड की सुविधा शुरू की है जिंसमें उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों को सब्सिडी पर अनाज प्रदान कर रही है।
यह एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इससे लोगों को अनाज मिलता है जो मार्केट के भाव पर उसे नहीं खरीद पाते और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी खाली पेट ना सोए।
अगर आप up ration card online से संबंधित पूरी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़े। इस लेख को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता लगे कि New ration card UP apply kaise kare.
Online check
UP govt ने अब राशन कार्ड गाने की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी है जिस पर लोग अपने घर पर बैठे-बैठे मोबाइल से ही वेबसाइट पर राशन कार्ड बना सकते हैं और उसकी पुष्टि करेंगे बाद आप एक हफ्ते के अंदर राशन कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
Apply for ration card UP
UP में राशन कार्ड apply करने के 2 तरीके हैं-
- Online और
- Offline
Offline तरीके से आप को नजदीकी CSC सेंटर में जाकर application भरनी होगी। Online तरीके से आपको वेबसाइट पर खुद सारी जानकारी भरनी होगी। अगर आपको थोड़ी बहुत technical जानकारी तो आप इस website को आसानी से चला पाएंगे।
Overview
Terms | Details |
State | Uttar Pradesh |
Website | eDistrict.up.gov.in |
Department | Food and Civil Supplies (खाद्य एवं रसद विभाग) |
Online status check | https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Default.aspx |
Ration card helpline | 1800-1800-1967 या 1800-1800-150 |
Objective
राशन कार्ड का उद्देश्य है राज्य के ऐसे नागरिकों को अनाज सब्सिडी पर प्रदान करें जो स्वयं खाद्य सामग्री को मार्किट रेट पर खरीदने में असफल हैं। NFSA, 2013 में यह act लाघू किया गया था जिससे PDS (Public Distribution System) के ज़रिए लोगों को खाना बांटा जाता है।
राशन कार्ड कई प्रकार के होते हैं और हर राज्य में अलग होते हैं। राशन कार्ड का प्रमुख उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को खाद्य सामग्री प्रदान करना जिन्हें BPL राशन कार्ड कहा जाता है। अलग राज्यों में अलग गरीबी रेखा होती है जो उस राज्य की आर्थिक स्थिति, और अन्य कारणों पर निर्भर करती है। कई राज्यों में BPL के नीचे भी दो category होती हैं- SBPL(State Below Poverty Line) और CBPL(Center Below Poverty Line)।
इसके नीचे आता है AAY(Antyodaya Anna Yojana) राशन कार्ड जो राज्य के हद गरीब लोगों के लिए बनाया गया है।
राशन कार्ड की मदद से गरीबी, भूख, कुपोषण जैसी सामाजिक समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। साथ में यह identification के तौर पर भी काम आता है।
Eligibility
Ration कार्ड की पात्रता जानने के लिए सूची में खोजें-
- खाद्य एवं रसद विभाग की website पर जाएं या इस लिंक https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/NFSASearch.aspx पर click करें।
- यहां आपको 2 option दिखेंगे-
- राशन कार्ड संख्या से
- राशन कार्ड अन्य विवरण से
- इन दोनों में से जो दस्तावेज आपके पास हैं, उसकी details भरें।
- फिर captcha भरें और राशन कार्ड की पात्रता check करें।
Requirements
Online ration card आवेदन करने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी-
- आय प्रमाण पत्र
- फोटोग्राफ
- बैंक पासबुक (पहला पेज)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार में वर्तमान पता अंकित न हो)
इन सभी चीजों को e form में upload करते समय आपको सही size में crop करके upload करना होगा नहीं तो वह upload नहीं होगा। Size आपको upload बटन के साथ ही लिखा दिखेगा।
Ration card list
Ration कार्ड की सूची देखने के लिए UP Food and Civil supplies department की वेबसाइट पर जाएं और Ration Card Eligibility List पर click करें।
- यहां आपको NFSA की एक बड़ी पात्रता सूची मिलेगी जिंसमें जिले के सामने लाभार्थी लिखें होंगे।
- आप जिस जिले से हैं उसपर click करें, फिर अपना टाउन ढूंढें, फिर आपको ration के दुकानदार का नाम दिखेगा।
- इन दुकानदार के नाम के सामने राशनकार्ड की संख्या लिखी होगी। इस संख्या पर दबाएं।
- इसके बाद एक बड़ी सूची खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। जल्दी नाम ढूंढने के लिए “Ctrl F” दबाएं और ration कार्ड धारक का नाम लिखें।
- आपके नाम के साथ राशन कार्ड संख्या, माता, पिता का नाम, कुल यूनिट, लिखे होंगे।
- अगर आप राशन कार्ड संख्या पर जब आएंगे तो अपने परिवार के सदस्यों का नाम भी देख सकेंगे।
Ration card types
Ration card 3 तरह का होता है-
AAY(Antyodaya Anna Yojana)– यह राज्य के सबसे ग्रीन परिवारों के लिए होता है जिनके पास सामान्य ज़रूरतें भी नहीं होती। इनको AAY राशन कार्ड के ज़रिए हर महीने 35 किलो राशन मिलता है।
BPL(Below Poverty Line)– जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन्हें BPL राशन कार्ड मिलता है। यह 2 तरह का होता है SBPL(State Below Poverty Line) और CBPL(Center Below Poverty Line), SBPL में राज्य की गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को राशन कार्ड मिलता है और CBPL में देश की गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को राशन कार्ड मिलता है।
BPL उपभोक्ताओं को हर महीने 25 किलो राशन मिलता है।
APL(Above Poverty Line)- जो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं उनको APL राशन कार्ड मिलता है। इन परिवारों को हर महीने 10 किलो राशन सब्सिडी पर मिलता है।
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Ration card apply?
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के 3 तरीके हैं-
- पहला website से “राशन कार्ड आवेदन पत्र” का print लेकर, उसमें detail भरके CSC सेन्टर में जमा करें।
- दूसरा घर बैठे वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज upload करें।
- तीसरा CSC सेन्टर में जाएं और ration card form भरें। वहीं अपने ज़रूरी दस्तावेज साथ में जोड़ें।
Method 1: Online ration form download
Online फॉर्म डाउनलोड करने के लिए खाद्य तथा रसद विभाग की official website पर जाएं।
- सबसे ऊपर एक menu होगा जिसमें Download form बटन दिखेगा।
- उसपर click करें, फिर आपको ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लिए राशनकार्ड आवदेन/सत्यापन प्रपत्र मिलेंगे, उनपर click करके फॉर्म डाउनलोड करलें।
- या नीचे दिए links से सीधा form डाउनलोड कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र: https://fcs.up.gov.in/new-web/images/download/rural_form.pdf
नगरीय क्षेत्र: https://fcs.up.gov.in/new-web/images/download/urban_form.pdf
- अपने फॉर्म को भरें और साथ में ज़रूरी दस्तावेज जोड़ें-
- परिवार के मुखिया की फ़ोटो
- बैंक पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
Method 2: Online ration form registration
Online राशन कार्ड बनाने के लिए आपको edistrict.up.gov की website पर जाना होगा।
- Website में जाकर edistrict login पर click करें या सीधा इस link https://edistrict.up.gov.in/edistrict/login/login.aspx पर दबाएं।
- इसके बाद username password के साथ edistrict में login करें।
- अगले पेज पर बहुत सारी सेवाएं दिखेंगी, इनमें से विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवदेन करें पर click करें।
- अब Apply for Integrated services > Food and Civil services(Ration Card) > NFSA > नयी प्रविष्टि(पात्र ग्रहस्ती) पर click करें।
- इसके बाद आय प्रमाण पत्र नंबर लिखें और form आपके सामने खुल जाएगा। इस form में सारी details भरें- basic, address, family, bank, अंत में फ़ोटो, बैंक पासबुक और आधार को upload करें।
- इसके बाद आपसे 15-16 सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको सही जवाब देना। इसके आधार पर आपका राशन कार्ड बनेगा।
- Form submit करने के बाद आपको ration card id मिलेगी उसे note करलें।
- इसके बाद आवेदन का सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषण पर दबाएं और form के ऊपर Final lock पर दबाएं।
- इसके बाद आप फॉर्म को print कर सकते हैं।
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Ration card status check
Ration कार्ड का status check करने का तरीका पात्रता check करने जैसा ही है-
- खाद्य एवं रसद विभाग की website पर जाएं या इस लिंक https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/NFSASearch.aspx पर click करें।
- यहां आपको 2 option दिखेंगे-
- राशन कार्ड संख्या से
- राशन कार्ड अन्य विवरण से
- इन दोनों में से जो दस्तावेज आपके पास हैं, उसकी details भरें।
- फिर captcha भरें और राशन कार्ड आपको दिखने लगेगा।
- अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक करें।
Ration card download
Ration कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका status check करने जैसा ही है–
- खाद्य एवं रसद विभाग की website पर जाएं या इस लिंक https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/NFSASearch.aspx पर click करें।
- यहां आपको 2 option दिखेंगे-
- राशन कार्ड संख्या से
- राशन कार्ड अन्य विवरण से
- इन दोनों में से जो दस्तावेज आपके पास हैं, उसकी details भरें।
- फिर captcha भरें और राशन कार्ड आपको दिखने लगेगा।
- अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक करें और राशन कार्ड को डाउनलोड या print करलें।
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Benefits
यूपी राशन कार्ड बनाने के कई फायदे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 32% लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ के बराबर है। इन नागरिकों को राशन कार्ड से कई फायदे मिले हैं जैसे-
- खाद्य सामग्री मार्किट रेट से कम में मिलती है।
- चावल- ₹3/किलो
- चीनी- ₹13.5/किलो
- गेहूं- ₹2/किलो
- गरीबी के कारण भूखे लोगों को खाने की कमी से जूँझना नहीं पड़ता।
- यह राशन लेने के लिए ही नहीं बल्कि आइडेंटिटी proof के तौर पर भी काम आता है।
- कभी- कभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं को कुछ योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है जैसे सब्सिडी घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आदि।
- जब लोग सरकारी दुकानों से राशन खरीदते हैं तो उनको सही दाम पर राशन मिलता है, इससे यह सुनिश्चित होता है की कोई भी आदमी अनाज को इकट्ठा करके उसकी काला बाज़ारी न शुरू करे।
Helpline number
Toll free नम्बर: 180018001967 या 18001800150
Address: आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग उ० प्र०,
द्वितीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ (उ० प्र०), 226001
Block level Helpline: https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/Committee_Reports/Block_Nodal_Checklist.aspx
Online complaint
अगर आपको राशन कार्ड सर्विस से कोई सिखायत है यो आप उसे ऑनलाइन शिकायत पोर्टल में दे सकते हैं।
- सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की website पर जाएं।
- आपको एक complaint online बटन दिखेगा, उसपर click करें।
- आपके सामने एक page खुल जायेगा जिंसमें नीचे 2 links होंगे- शिकायत दर्ज करें और शिकायत की वर्तमान स्तिथि देखें।
- पहले option पर click करें और आपके सामने एक form खुल जाएगा।
- इस form में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या सीधा इस link https://cms.up.gov.in/jsk/User/Complain_New_Public.aspx पर click करें और आपके सामने form खुल जायेगा।
Conclusion
इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।
मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा।
धन्यवाद……..।
Frequently asked Questions
nfsa.up.gov.in ration card
nfsa.up.gov.in पर अपना ration card चेक करने के लिए वेबसाइट खोलें और अपने जिले के नाम पर click करें, फिर town का नाम, दुकानदार का नाम, फिर आपके सामने राशन कार्ड की सूची खुल जाएगी जिसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
नए राशन कार्ड हेतु आवेदन । बीपीएल राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
नए राशन कार्ड हेतु आवेदन करने का सबसे आसान तरीका है website से फॉर्म डाउनलोड करना और उसे CSC सेन्टर में ज़रूरी दस्तावेजों को लगाकर जमा करना। fcs.up.gov.in website पर जाकर राशन कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन राशन कार्ड कैसे बनवाएं? मोबाइल से राशन कार्ड कैसे बनाते हैं? मैं राशन कार्ड ऑनलाइन उत्तर प्रदेश में अपना नाम कैसे जोड़ सकता हूं?
1. Online राशन कार्ड बनाने के लिए आपको edistrict.up.gov की website पर जाना होगा।
2. Website में जाकर edistrict login पर click करें या सीधा इस link https://edistrict.up.gov.in/edistrict/login/login.aspx पर दबाएं।
3. इसके बाद username password के साथ edistrict में login करें।
4. अगले पेज पर बहुत सारी सेवाएं दिखेंगी, इनमें से विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवदेन करें पर click करें।
5. अब Apply for Integrated services > Food and Civil services(Ration Card) > NFSA > नयी प्रविष्टि(पात्र ग्रहस्ती) पर click करें।
6. इसके बाद आय प्रमाण पत्र नंबर लिखें और form आपके सामने खुल जाएगा। इस form में सारी details भरें- basic, address, family, bank, अंत में फ़ोटो, बैंक पासबुक और आधार को upload करें।
7. इसके बाद आपसे 15-16 सवाल पूछे जाएंगे जिसका आपको सही जवाब देना। इसके आधार पर आपका राशन कार्ड बनेगा।
8. Form submit करने के बाद आपको ration card id मिलेगी उसे note करलें।
9. इसके बाद आवेदन का सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषण पर दबाएं और form के ऊपर Final lock पर दबाएं।
इसके बाद आप फॉर्म को print कर सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड सूची में अपना नाम कैसे देखें? ग्राम पंचायत राशन कार्ड सूची(up)
अपना ration card चेक करने के लिए वेबसाइट खोलें और अपने जिले के नाम पर click करें, फिर town का नाम, दुकानदार का नाम, फिर आपके सामने राशन कार्ड की सूची खुल जाएगी जिसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
यूपी राशन कार्ड कैसे चेक करें?
अपना ration card चेक करने के लिए वेबसाइट खोलें और अपने जिले के नाम पर click करें, फिर town का नाम, दुकानदार का नाम, फिर आपके सामने राशन कार्ड की सूची खुल जाएगी जिसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
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