कृषक मित्र योजना के अंतर्गत मिलेगा 50% का अनुदान | Krishak Mitra Yojana online form

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा 16 सितंबर 2023 को  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन और ट्रांसफार्मर प्रदान किए जाएंगे। पंप कनेक्शन  और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो लागत है उसका 50% हिस्सा सरकार द्वारा दिया जाएगा।

इस लेख के अंदर हम पढ़ेंगे कृषक मित्र योजना के बारे में पूरी जानकारी इस योजना के इस योजना के अंदर आवेदन कैसे करना है और फॉर्म कब से शुरू होंगे , लाभ,पात्रता ,आवश्यक दस्तावेज और भी बहुत सी चीज है आपको इस आर्टिकल के द्वारा बताई जाएगी तो चलिए लेख को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं।

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Krishak Mitra Yojana overview

योजना का नामकृषक मित्र योजना
राज्यमध्य प्रदेश
वर्ष2023 
उद्देश्यसरकार द्वारा पंप कनेक्शन और ट्रांसफार्मर  प्रदान करना 
लाभमध्य प्रदेश के सभीकिसान भाई 
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन 
ऑफिशियल वेबसाइट Click here >>

कृषक मित्र योजना क्या है? | Krishak Mitra Yojana kya hai? 

कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 16 सितंबर को शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई है। कृषक मित्र योजना का पहले नाम था मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना इस योजना को अब अपडेट कर दिया गया है इसमें ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आपको सिंचाई के लिए कृषि पंप वह भी इसके साथ दिया जाएगा। 

यह योजना लागू होने के बाद 2 वर्ष तक रहेगी। इस योजना के तहत पहले वर्ष में कुल 10 हजार पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है। स्थाई पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार करेगी और ट्रांसफार्मर स्थापित कर जाएंगे।  यह योजना 2 साल तक प्रभावी रहेगी अगर सरकार को लगा यह योजना किसानों के लिए लाभदायक है तो इसको बढ़ाया जाएगा।

कृषक मित्र योजना उद्देश्य | Krishak Mitra Yojana uddeshya

कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी की गई है। कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों को समस्या मुक्त करना। सरकार द्वारा पंप कनेक्शन प्रदान किया जा रहे हैं ताकि किसानों को अपनी फसल की सिंचाई करते वक्त किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और तो और ट्रांसफार्मर भी स्थापित कर जा रहे हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को बिजली की कोई परेशानी ना हो।  

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार का यह लक्ष्य है कि इस साल के अंदर 10 हजार  पंप की स्थापना कर दी जाए। और जो राज्य के गरीब किसान है उन किसानों को इस योजना के अंदर ट्रांसफार्मर और पंप कनेक्शन लगाने के लिए सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी मदद से हर किसान इस योजना का लाभ उठा सकता है। 

कृषक मित्र योजना के लाभ | Krishak Mitra Yojana ke laabh

  •  इस योजना के अंतर्गत कृषक कृषि को के समूह कोतीन हॉर्स पावर या अधिक क्षमताके  स्थाई पंप कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर की दूरी तक 11 किलोवाट लाइन का विस्तार किया जाएगा और इसके साथ ही ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। 
  • कृषक मित्र योजना के अंतर्गत अगर एक किसान या किसानों का समूह मिलकर इस योजना का लाभ उठाते है तो सरकार द्वारा 50% का अनुदान दिया जाएगा।
  • ट्रांसफार्मर और पंप कनेक्शन में लगी लागतका 50% हिस्सा किसान या किस के समूह द्वारा दिया जाएगा बाकी 40% राशि शासन द्वारा दी जाएगी और जो बाकी बचे हुए 10% राशि है वह विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दीजाएगी 
  • कृषक मित्र योजना के अंतर्गत ट्रांसफार्मर और पंप लगाने का कार्य समस्त सामग्री साहित्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा 
  • पंप कनेक्शन और ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए मेंटेनेंस और खर्चा सारा विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
  • कृषक मित्र योजना लागू होने के 2 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी।
  • इस योजना के माध्यम से 10 हजार पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषक मित्र योजना के लिए पात्रता | Krishak Mitra Yojana ke liye patrata

  • अगर आप कृषक मित्र योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • मध्य प्रदेश के किसान भाई इस योजना के पात्र होंगे।
  • किसान के पास ट्रांसफार्मर और पंप कनेक्शन लगाने के लिए अपनी खुद की जमीन होना अनिवार्य है।  

जरूरी दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागज  
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आई प्रमाण पत्र
  • 2 पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर 
  • बैंक खाता की पासबुक 

कृषक मित्र योजना आवेदन की प्रक्रिया | Krishak Mitra Yojana avedan ki parkriya

अगर आप इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें:-

Krishak Mitra Yojana
  • सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल  वेबसाइट पर जाना है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक परक्लिक करें Click here>> 
  • अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा वहां पर आपको “कृषि योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आपके सामने योजनाओं की लिस्ट आ जाएगी वहां परआपको “मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना फॉर्म” इस विकल्प पर क्लिक करना है।  
  • अब आपके सामने कृषि मित्र योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा आपको सभी पूछी गई जानकारी उसमें भरनी है।
  • जानकारी भरने के बाद सभी मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने हैं। उसके बाद “Submit” विकल्प पर क्लिक करना है। 

इस तरीके से आप इस योजना के अंदर आवेदन करेंगे।आपका फॉर्म की और दस्तावेजों की जांच करने के बाद आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

Helpline number 

कृषि मित्र योजना के लिए मदद केंद्र का फोन नंबर: 1800-180-1551, 0755-2558823

Conclusion

इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।

मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा। 

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FAQ’s

कृषक मित्र योजना क्या है?

“कृषक मित्र योजना” मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन और ट्रांसफार्मर प्रदान करना है।

कौन पात्र हैं “कृषक मित्र योजना” के लिए?

योजना के लाभार्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी किसान होने चाहिए और उनके पास सिंचाई के लिए ट्रांसफार्मर और पंप कनेक्शन लगाने के लिए अपनी जमीन होनी चाहिए।

कृषक मित्र योजना के तहत कितने पंप लगाए जाएंगे?

इस योजना के तहत पहले वर्ष में कुल 10,000 पंप लगाए जाएंगे।

कृषक मित्र योजना का लाभ किस प्रकार से मिलेगा?

योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन और ट्रांसफार्मर प्रदान किए जाएंगे, और उन्हें इसके लिए आवश्यक अनुदान की सब्सिडी दी जाएगी।

कृषक मित्र योजना का कितना अवधि तक प्रभावी रहेगा?

“कृषक मित्र योजना” का प्रभाव 2 वर्ष तक रहेगा, और यदि सरकार को आवश्यकता हो, तो इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।