रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। रमाई आवास घरुकुल योजना के माध्यम से जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है या जो लोग कच्चे घर में रह रहे हैं उन लोगों को आवास दिया जाएगा। अनुसूचित जातिऔर जनजाति के लोगों कोआवास दिया जाएगा।
रमाई आवास घरकुल योजना के अंतर्गत अभी तक 1,80,000 लोगों को घर देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। रमाई आवास घरकुल योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे की इस योजना के लाभ क्या है,आवेदन की प्रक्रिया और भी बहुत सी चीज इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे तो चलिए नीचे दिए गए आर्टिकल को ध्यान सेपढ़ते हैं और शुरू करते हैं
रमाई आवास घरुकुल योजना overview
योजना का नाम | रमाई आवास घरुकुल योजना |
राज्य | महाराष्ट्र |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | रमाई आवास घरकुल योजना मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रहने के लिए आवास प्रदान करना ताकि उन्हें भी रहने के लिए छत मिले। |
लाभार्थी | महाराष्ट्र के गरीब वर्ग के औरअनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रमाई आवास घरकुल योजना का लाभ मिलेगा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
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रमाई आवास घरुकुल योजना क्या है? | Gharkul Yojana kya hai?
महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नई योजना की शुरुआत की गई है। रमाई आवास योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के लोगों को रहने के लिए घर प्रदान किए जाएंगे। Gharkul Yojana के लिए सरकार द्वारा 60 करोड रुपए का बजट बनाया गया है ताकि महाराष्ट्र के हर एक निवासी को जिनके पास घर नहीं है उनका रहने के लिए छत प्रदान की जाए।
अब तक 1.5 लाख 80 हजार लोगों को आवाज देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। Gharkul Yojana के तहत सरकार द्वारा आपको 1,20,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंदर आवेदन करनेके बाद MNREGA द्वारा आपके लिए आवास बनाया जाएगा।
रमाई आवास घरुकुल योजना के अंदर लाभार्थियों का चयन 2011 के सर्वेक्षण के अनुसार किया जाएगा। यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बनाई गई है। जिन भी लोगों को आवास की आवश्यकता है उन सभी लोगों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की है।
रमाई आवास घरुकुल योजना उद्देश्य | Gharkul Yojana uddeshya
रमाई आवास घरुकुल योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। Gharkul Yojana मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को रहने के लिए आवास प्रदान करना ताकि उन्हें भी रहने के लिए छत मिले।
रमाई आवास घरुकुल योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले 1.5 लाख 80 हजार लोगों को आवास देने की घोषणा की है।रमाई वास घरकुल योजना के तहत गरीब परिवारों को रहने के लिए घर दिया जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और राज्य के अंदर विकास करना रमाई आवास घरुकुल योजना का मुख्य उद्देश्य है।
रमाई आवास घरुकुल योजना के लाभ | Gharkul Yojana ke laabh
- महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को रमाई आवास घरुकुल योजना का लाभ दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन सभी को घर प्रदान किए जाएंगे।
- आपके परिवार को आर्थिक रूप सेमदद दी जाएगी ।
- BPL कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को रमाई आवास घरुकुल योजना का लाभ दिया जाएगा।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- राज्य के स्थाई निवासी रमाई आवास घरुकुल योजना के अंदर आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक को आवास बनाने के लिए 1,20,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- MNREGA के माध्यम से आवेदक को 90 दिन का रोजगार भी प्रदान कराया जाएगा जिसमें उसकी 18000 रुपए की राशि दी जाएगीहोगा।
रमाई आवास घरुकुल योजना के लिए पात्रता | Gharkul yojana ke liye patrata
- रमाई आवास घरुकुल योजना के अंदर आवेदन करने के लिए आपका महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है या तो आवेदक कम से कम 15 वर्षों तक महाराष्ट्र में रहना चाहिए।
- घर बनाने के लिए लाभार्थी के पास अपनी जगह होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी रमाई आवास घरुकुल योजना से पहले किसी और आवास योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- अगर आप अनुसूचितजाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो आप इस योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोग इस योजना के लिए आवेदन करसकते हैं।
- परिवार के सिर्फ एक सदस्य को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र. गुरुजी
- पते का प्रमाण.
- आधार कार्ड.
- मोबाईल नंबर.
- पहचान पत्र.
- पासपोर्ट साइज फोटो.
- सत्रह परिच्छेद।
- 8अ उतारा.
- आय प्रमाण. (तहसीलदार का)
- निवास प्रमाण पत्र.
- ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र। (बेघर होने का)
- ग्राम पंचायत संकल्प.
रमाई आवास घरुकुल योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया | Gharkul yojana online apply
अगर आप इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें:-
- सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए दिए गए लिंक परक्लिक करें Click here>>
- अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा वहां पर आपको एक विकल्पदिखाई देगा “प्रवेश करणे” इस विकल्प पर क्लिक करें और लॉगिन करें।
- अब आपके सामने दोविकल्प आएंगे नगर परिषद और नगर पंचायत इन दोनों में से कोई एक विकल्प चुने।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा उसमें आपकोअपनी सारी पूछी गई जानकारी भरनी है।
- अपनी सारी जानकारी भरने के बाद मांगे गए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं। उसके बाद “Submit” के विकल्प पर विकल्प पर करना है।
- अब आपका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से हो चुका है अगर आप इस योजना के लिए पात्र होंगे तो आपको इस योजना का लाभ दियाजाएगा।
इस तरीके से आप सारे स्टेप्स सही तरीके से फॉलो करके इस योजना के अंदर आवेदनकर सकते है।
रमाई आवास घरुकुल योजना आवेदन की प्रक्रिया | Gharkul yojana avedan ki prakriya
अगर आप इस योजना के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें और फॉलो करें:-
- सबसे पहले आपको इस योजना के लिए फॉर्म लेकर आना होगा यह फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिल जाएंगे।
- फॉर्म मिलने के बाद आपको फॉर्म के अंदर सारी जानकारी सही तरीके से भरनी है।
- फार्म के अंदर सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आपको मांगे गए दस्तावेज फॉर्म के साथ जोड़ने हैं।
- उसके बाद आपको ग्राम पंचायत में जाकर अपना फार्म जमा कर देना है।अगर आप इस योजना के लिए पत्र हुए तो आपको इस योजना का लाभ दे दियाजाएगा।
इस तरीके से आप रमाई आवास घरुकुल योजना के अंदर आवेदन कर सकते हैं।
Conclusion
इस लेख को अंत तक पढ़ने के लिए शुक्रिया। इस वेबसाइट पर सरकारी स्कीम, राज्य सरकार योजनाएं, जॉब, परीक्षा से सम्बंधित जानकारी दी जाती है। आप का experience कैसा रहा आप उसे नीचे comment box में share कर सकते हैं और अगर आपको कोई doubt या problem है तो आप मुझसे नीचे comment box में पूछ सकते हैं या email कर सकते हैं।
मैं आपको जल्द से जल्द reply देने की कोशिश करूँगा।
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FAQ’s
रमाई आवास घरुकुल योजना क्या है?
रमाई आवास घरकुल योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है या जो लोग कच्चे घर में रह रहे हैं उन लोगों को आवास दिया जाएगा। अनुसूचित जातिऔर जनजाति के लोगों कोआवास दिया जाएगा।
रमाई आवास घरुकुल योजना का बजट कितना है?
सरकार द्वारा इस योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है और इसके तहत 1.5 लाख 80 हजार लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की गई है।
रमाई आवास घरुकुल योजना आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन के लिए आपको नगर परिषद या नगर पंचायत से योजना के फॉर्म को प्राप्त करना होगा। फॉर्म भरने के बाद, उसके साथ मांगे गए दस्तावेजों को जमा करना होगा। आवेदनों का चयन 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा।
क्या एक परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
नहीं, इस योजना के अंदर परिवार के सिर्फ एक सदस्य को ही लाभ मिल सकता है।
पात्रता के लिए क्या मानदंड हैं?
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदक को महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना आवश्यक है और उन्हें कम से कम 15 वर्षों तक महाराष्ट्र में रहना चाहिए। उनके पास घर होना आवश्यक है और उन्होंने इस योजना के तहत पहले कभी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
योजना के लाभ किसे मिलेंगे?
योजना के तहत, राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के गरीब परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा। इन परिवारों के सदस्यों को 1,20,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और MNREGA के माध्यम से 90 दिन का रोजगार भी प्रदान किया जाएगा।
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